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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव

हाईलाइट
- दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव
नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। मंगलवार सुबह ही उनका कोरोना टेस्ट किया गया था।
सत्येंद्र जैन दिल्ली के राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती हैं।
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तेज बुखार आने के बाद सोमवार रात पूर्वी दिल्ली के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां डॉक्टरों ने कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के चलते स्वास्थ्य मंत्री का कोरोना टेस्ट किया था।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई है। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा, हाई ग्रेड बुखार और अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण बीती रात मुझे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था। हालांकि अब सत्येंद्र जैन की हालत पहले से बेहतर है।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुखार की शिकायत के बाद उनका कोरोना वायरस का टेस्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री का टेस्ट नेगेटिव आया था।
दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस से कुल 14 सौ व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस के 16 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए हैं।
दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी किए गए कोरोना बुलेटिन में कहा, दिल्ली में 1647 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होने वाले लोगों की की कुल संख्या 42,829 हो गई है। सोमवार तक 16,427 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में इस समय कुल 25,002 एक्टिव कोरोना रोगी हैं।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।