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बच्चों को सैर के लिए चंडीगढ़ की सुखना झील न ले जाएं

हाईलाइट
- बच्चों को सैर के लिए चंडीगढ़ की सुखना झील न ले जाएं
चंडीगढ़, 5 जून (आईएएनएस)। चंडीगढ़ के सलाहकार मनोज पारिदा ने लोगों के अपने छोटे बच्चों को यहां की सुखना झील की सैर कराने ले जाने पर चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने लोगों को इस बारे में बताने के लिए पुलिस बल के उपयोग का संकेत दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा है, क्योंकि कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ाई खत्म होने में अभी वक्त है और इसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहले ही आगाह कर चुके हैं।
पारिदा ने एक ट्वीट में कहा, यह देखना काफी दुखद है कि शिक्षित लोग अपने छोटे बच्चों को सुखना झील लेकर आ रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, मैं वास्तव में इन मूर्ख वयस्कों के कोरोना के कारण पहले प्रस्थान को लेकर चिंतित नहीं हूं, लेकिन भावी पीढ़ियों के निर्दोष बच्चों को खतरे में डालना आपराधिक कृत्य है।
परिदा ने आगे कहा, पुलिस द्वारा उन्हें समझाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। क्या कहते हैं?
इस पर किसी ने प्रतिक्रिया दी, आप अभिभावक को मूर्ख या अपराधी मानसिकता का नहीं कह सकते। हर माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वह बाहर जाएं तब या जब घर में हो तब। वे मूर्ख नहीं हैं। क्षमा करें, लेकिन आपका कथन उचित नहीं है।
पारिदा ने इस पर प्रतिक्रिया दी, दमदार व्यंग्यात्मक शब्द भड़काने के लिए होते हैं। प्रतिरक्षा मुद्दों के कारण बच्चों और बूढ़ों को घर के अंदर रहना चाहिए। हम सभी को इस पर सख्त होना चाहिए।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।