तबलीगी जमात मामले में विदेशियों को जमानत

Foreigners get bail in the Tabligi Jamaat case
तबलीगी जमात मामले में विदेशियों को जमानत
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हाईलाइट
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नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को यहां निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात कार्यक्रम में भाग लेने वाले चीन, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, फिजी और फिलीपींस के नागरिकों को जमानत दे दी।

उन्हें 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में प्ली बारगेनिंग एप्लिकेशन भी दायर किए।

इसी मामले में अदालत ने एक दिन पहले 122 मलेशियाई नागरिकों को जमानत दिया था। कोविड -19 पर भारत सरकार द्वारा जारी वीजा मानदंडों और दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन कर सभी विदेशी नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया था।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मामले के संबंध में 900 से अधिक विदेशी नागरिकों को नामजद किया है। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। तबलीगी जमात नेता मौलाना साद कांधलवी और अन्य के खिलाफ 31 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन के लिए भी मामला दर्ज किया गया है।

Created On :   8 July 2020 5:30 PM IST

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