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तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन

हाईलाइट
- तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कहा कि तंबाकू के खिलाफ लड़ाई उनके लिए एक निजी लड़ाई है और वह इस पर और इसके उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, तंबाकू के खिलाफ लड़ाई मेरे लिए एक व्यक्तिगत लड़ाई है। एक ईएनटी सर्जन के तौर पर मैं इस बात का गवाह रहा हूं कि कैसे यह न केवल उपयोगकर्ता, बल्कि पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। मैं इस बुराई के खात्मे के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू और इसके उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में हूं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, हर साल तंबाकू उद्योग अपने उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए नौ अरब डॉलर से अधिक खर्च करता है। तंबाकू की वजह से 80 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं और इन्हीं लोगों की जगह लेने के लिए तंबाकू उद्योग तेजी से निकोटीन और तंबाकू उत्पादों के लिए युवाओं को लक्षित कर रहा है।
इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस अभियान तंबाकू और संबंधित उद्योग द्वारा बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाने पर केंद्रित है।डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान भी तंबाकू और निकोटीन उद्योग ऐसे उत्पादों को आगे बढ़ाते हैं, जो लोगों की कोरोनावायरस से लड़ने और बीमारी से उबरने की क्षमता को कम करते हैं।स्वास्थ्य निकाय ने कहा कि उद्योग ने क्वारंटीन के दौरान मुफ्त ब्रांडेड मास्क और डोरस्टेप डिलीवरी की पेशकश की और अपने उत्पादों को आवश्यक चीजों के रूप में सूचीबद्ध करने की पैरवी भी की। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 13 से 15 साल की उम्र के चार करोड़ से अधिक बच्चों ने तंबाकू का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।