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कोविड-19 : कतर में सामने आए 1,648 नए मामले

हाईलाइट
- कोविड-19 : कतर में सामने आए 1,648 नए मामले
दोहा, 1 जून (आईएएनएस)। कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के 1 हजार 648 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से गल्फ स्टेट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 हजार 910 हो गया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मिनिस्ट्री के द्वारा रविवार को जारी बयान के हवाले से कहा, उपचार के बाद कुछ 4 हजार 451 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद से कुछ ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हजार 290 हो गई है। वहीं, देश में दो नई मौतों के साथ ही महामारी की चपेट में आकर मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 38 हो गया है।
कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए अब तक कुल 2 लाख 22 हजार 69 व्यक्तियों के लैब टेस्ट कराए गए हैं।
गौरतलब है कि कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान चीन और कतर ने आपसी मदद की पेशकश की है। कतर एयरवेज के पांच कार्गो विमानों ने 21 फरवरी को एयरलाइन द्वारा दान की गई लगभग 300 टन मेडिकल आपूर्ति को लेकर चीन के लिए उड़ान भरी थी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।