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मप्र में सिर्फ रेड और ग्रीन जोन होगा : शिवराज

हाईलाइट
- मप्र में सिर्फ रेड और ग्रीन जोन होगा : शिवराज
भोपाल, 18 मई (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्र मण को लेकर सिर्फ दो- रेड और ग्रीन जोन होंगे। राज्य के दो संपूर्ण जिलों इंदौर व उज्जैन को रेड जोन में शामिल किया गया है।
प्रदेश की जनता के नाम जारी अपने संदेश में सोमवार की रात को चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा, जान और जहान को बचाना है, आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी हैं। इसके लिए विभिन्न वर्गो को लोगों से बातचीत करके लॉकडाउन के चौथे स्वरूप को तय किया गया है। प्रदेश में अब सिर्फ दो- रेड और ग्रीन जोन ही होंगे।
चौहान ने आगे कहा कि दोनों ही जोन में कंटेनमेंट एरिया और उससे लगा बफर एरिया हेागा। कंटेनमेंट एरिया में सिर्फ अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इन जोन के भीतर आना और जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी, इन क्षेत्रों में किसी तरह की औद्योगिक गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। इन क्षेत्रों के बाहर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे।
चौहान ने आगे बताया कि राज्य में इंदौर व उज्जैन के संपूर्ण जिले रेड जोन में होंगे। जिलों में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों तक संक्रमण है। इसके अलावा भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा व देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र, मंदसौर, धार, कुक्षी व नीमच के नगरपालिका क्षेत्र रेड जोन में होंगे। इनके अलावा सभी शेष जिले ग्रीन जोन में होंगे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।