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प्रधानमंत्री ने असम व त्रिपुरा के लोगों के व्यवसाय और मानवता की सराहना की

हाईलाइट
- प्रधानमंत्री ने असम व त्रिपुरा के लोगों के व्यवसाय और मानवता की सराहना की
गुवाहाटी/अगरतला, 31 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर-पूर्व के लोगों को स्थानीय उत्पादों से व्यापार करने और कोरोनावायरस महामारी के समय लोगों की मदद करने के लिए के लिए शाबाशाी दी।
मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा, असम के सुदीप ने मुझे ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प के अपने व्यवसाय के बारे में लिखा है। सुदीप ने अपने बांस आधारित हस्तशिल्प व्यवसाय को दो साल में वैश्विक ब्रांड में बदलने का फैसला किया है।
मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आत्मनिर्भरता मिशन इस दशक में भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
प्रधानमंत्री ने सब्जी विक्रेता गौतम दास की भी प्रशंसा की, जो अपनी रोजाना की कमाई से गरीबों को चावल और दाल उपलब्ध करा रहे हैं।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बाहरी इलाके में ठेले पर सब्जियां बेचकर जीवन यापन करने वाले दास ने गरीबों को कोविड-19 के बाद लागू किए राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान भोजन उपलब्ध कराया है।
जब प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो कार्यक्रम में त्रिपुरा के व्यक्ति के बारे में बात की तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने भी उनका अभिवादन किया।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, त्रिपुरा के कार्ट-पुलर (रेहड़ी खींचने वाला) गौतम दास से मिलकर खुश हूं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए अपनी बचत खर्च की है। आज के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके प्रयासों की सराहना की। वह कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं, हमारी सरकार हमेशा उनकी सहायता करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से दास के परिवार की मदद करेगी। राज्य सरकार ने 12,000 विक्रेताओं की पहचान की है, जिन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,000 रुपये दिए जाएंगे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।