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कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजस्थान ने अंतरराज्यीय सीमाएं सील की

हाईलाइट
- कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजस्थान ने अंतरराज्यीय सीमाएं सील की
जयपुर, 10 जून (आईएएनएस)। कोरोनावायरस मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने बुधवार को सभी अंतरराज्यीय सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए। कानून-व्यवस्था मामलों के डीजी एम.एल. लाठर द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सात दिनों के लिए सीमाएं सील रहेंगी, यह बुधवार से प्रभावी हो रहा है।
उन्होंने कहा कि लोगों के प्रवेश और निकास को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेक-पोस्ट स्थापित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
बिना वैध प्रवेश पास के किसी को भी राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुनने वालों को भी बिना अनुमति के राज्य की सीमा पार करने नहीं दिया जाएगा।
किसी के अस्वस्थ होने या मृत्यु की स्थिति में कलेक्टर और एसपी को निर्धारित शर्तों के तहत पास जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है।
राजस्थान में बुधवार को कोरोनावायरस के 123 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,368 हो गई है। सबसे अधिक 40 मामले जयपुर में दर्ज किए गए, इसके बाद भरतपुर (34), पाली और सीकर (दोनों में 11-11), झुंझुनू (9), नागौर (5), कोटा (3), अलवर (2), और बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर और झालावाड़ (प्रत्येक में 1-1 मामला )। राज्य में बाहर से आए दो लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं।
बुधवार को एक और की मौत के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 256 हो गई।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।