विदेशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन एकांतसवास में रहना होगा
नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाई, समुद्री और भूमि मार्गो के माध्यम से विदेशों से भारत में आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के एकांतवास में रहना होगा।
विदेश से आने वाले यात्रियों को अपने खर्च पर सात दिनों तक संस्थागत (इंस्टीट्यूशन) एकांतवास में जबकि बाकी बचे सात दिनों तक घरों में ही एकांतवास (होम आइसोलेशन) में रहना होगा।
मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड करने से पहले यात्रियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो यात्रा पूरी होने के बाद 14 दिनों के क्वारंटाइन में रहेंगे।
मंत्रालय ने हालांकि कहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को एकांतवास केंद्र में रहने की शर्त में छूट मिलेगी। इसमें गर्भावस्था, परिवार में किसी की मौत, गंभीर बीमारी या फिर 10 साल से छोटे बच्चों के माता-पिता को होम आइसोलेशन में रहने की शर्त के साथ एकांतवास केंद्र में रहने की शर्त से मुक्ति मिल सकती है।
इसके अलावा सभी को अपने फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा।
अंतराष्र्ट्ीय उड़ानों को लेकर भी मंत्रालय ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को टिकट के साथ ही एयरलाइंस/बुकिंग एजेंसी की ओर से क्या करें, क्या न करें की लिस्ट दी जाएगी। इसके अलावा बोर्डिग से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी और ऐसे ही यात्रियों को बोर्डिग की अनुमति दी जाएगी, जो स्क्रीनिंग पास करेंगे।
वहीं अगर फ्लाइट के अलावा सड़क मार्ग से या फिर समुद्री यात्रा करके बॉर्डर पार कर कोई भी बाहर से आता है तो उसके लिए भी यही प्रोटोकॉल निभाए जाएंगे। स्क्रीनिंग में पास होने वाले लोगों को ही सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा।
किसी भी माध्यम से यात्रा कर देश की सीमा में प्रवेश कर रहे लोगों को एक सेल्फ-डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसकी एक कॉपी स्वास्थ्य और आव्रजन अधिकारियों को दी जाएगी। इस फॉर्म को आरोग्य सेतु एप पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
एयरपोर्ट और फ्लाइट्स का उचित सैनिटाइजेशन होता रहेगा, वहीं यात्रियों को एयरपोर्ट और फ्लाइट में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। एयरलाइन स्टाफ और एयरपोर्ट अधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि यात्री मास्क-ग्ल्व्स पहने हों और स्वच्छता का पूरा ख्याल रख रहे हों। यात्रियों को खुद इन बातों को लेकर सतर्क रहना होगा।
भारत में पहुंच जाने पर हवाई अड्डे, बंदरगाह और सड़क मार्ग के बॉर्डर पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत अलग किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें एक चिकित्सा केंद्र में ले जाया जाएगा और शेष यात्रियों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा व्यवस्थित किए जाने के लिए उपयुक्त संस्थागत एकांतवास केंद्रों में भेज दिया जाएगा।
Created On :   24 May 2020 5:30 PM IST