One Big Beautiful Bill: अमेरिका को मिला नया कानून, डोनाल्ड ट्रंप ने पिकनिक के दौरान किया 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' पर साइन, देखें व्हाइट हाउस का वीडियो

अमेरिका को मिला नया कानून, डोनाल्ड ट्रंप ने पिकनिक के दौरान किया वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन, देखें व्हाइट हाउस का वीडियो
  • वन बिग ब्यूटीफुल बिल बना कानून
  • ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पिकनिक के दौरान किए हस्ताक्षर
  • साइन करते प्रेसिडेंट का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका को एक नया टैक्स कानून मिल गया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन कर दिया है। उन्होंने विधेयक पर हस्ताक्षर, व्हाइट हाउस में आयोजित एक पिकनिक के दौरान किए। इससे जुड़ा एक वीडियो व्हाइट हाउस ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो में ट्रंप बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि, अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से इस बिल को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि वन बिग ब्यूटीफुल बिल को कानून बनाने में ट्रंप को काफी पसीने बहाने पड़े। लेकिन अंत में उन्हें सफलता मिल ही गई।

विधेयक बना कानून

व्हाइट हाउस ने ट्रंप का वीडियो शेयर किया। इसके साथ लिखा कि राष्ट्रपति ट्रम्प का एक बड़ा सुंदर विधेयक अब कानून बन गया है, और स्वर्ण युग कभी भी इससे बेहतर नहीं लगा।

विधेयक संसद से पारित

अमेरिका की सीनेट में 'वन बिग व्यूटीफुल बिल' को 50-50 वोट मिले थे। जिसके बाद जेडी वेंस ने बिल के पक्ष में वोट किया और सिर्फ 1 मत के अंतर से पूरा खेल बदल गया। बता दें कि, प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) से बिल के पक्ष में 218 वोट और विरोध में 214 मत पड़े।

क्या कहता है नया कानून?

आपको बता दें कि, वन बिग ब्यूटीफुल बिल में टैक्स कटौती, सेना का बजट, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़े हुए खर्च जैसे प्रावधान हैं। इतना ही नहीं बल्कि, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में कटौती सहित कई प्रोविजन भी शामिल हैं। इस बिल में अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन के लिए खर्च बढ़ाने की भी बाते कही गई है। विधेयक में इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदने पर मिलने वाली टैक्स छूट को समाप्त करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि, ट्रंप से पहले जो बाइडेन की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर सात हजार पांच सौ डॉलर की टैक्स छूट दी थी। लेकिन अब ट्रंप इसे खत्म करने के मूड में हैं। इससे टेस्ला के मालिक एलन मस्क को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।

Created On :   5 July 2025 9:09 AM IST

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