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इस्लामाबाद में शिक्षकों,विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा ड्रग टेस्ट!

इस्लामाबाद, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने कहा है कि वह राजधानी इस्लामाबाद में स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों व अन्य स्टाफ के लिए मादक पदार्थो के परीक्षण (ड्रग टेस्ट) को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है।
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश के मादक पदार्थ नियंत्रण राज्य मंत्री शहरयार अफरीदी ने मादक पदार्थ नियंत्रण मामलों की सीनेट की स्थाई समिति के समक्ष पेश होने के दौरान यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि युवाओं को मादक पदार्थ देने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही वह कोई सांसद ही क्यों न हो। मंत्री ने कहा कि सरकार क्रिस्टल मेथाफेटामाइन नामक मादक पदार्थ को रखने और इसका वितरण करने वाले को दंडित करने के लिए एक कानून बनाने पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि आम तौर से आइस मेथ के नाम से चर्चित क्रिस्टल मेथाफेटामाइन का चलन देश में बढ़ रहा है। हेरोइन और हशीश जैसे मादक पदार्थो के लिए दंड की व्यवस्था है लेकिन आइस मेथ अभी इस दायरे से बाहर है।
अफरीदी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने ढाई सौ अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से ड्रग डीलरों और धनशोधन करने वालों का एक डेटा तैयार किया है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि इस मामले में इंटरपोल के पूर्व अध्यक्ष रोनाल्ड रोबिन और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से मदद मांगी है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।