ICJ में आज होगी कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई

Kulbhushan Jadhav case hearing in International Court of Justice
ICJ में आज होगी कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई
ICJ में आज होगी कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में आज 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही पक्ष इस मामले में पहले ही अपने-अपने सबूत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने रख चुके हैं। भारत ने गुरुवार को कहा था कि "पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में आगे के कदम के बारे में फैसला अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) करेगी।

 

 

भारत और पाकिस्तान रख चुके अपना पक्ष


पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) आज सुनवाई करेगा। बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत से जासूसी और विध्वसंकारी साजिशें रचने के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई थी। इस मामले में आईसीजे में भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने-अपने सबूत और पक्ष रखे जा चुके हैं, अब आगे सुनवाई होगी। बता दें कि भारत ने आठ मई को आईसीजे का रुख किया था और जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने को चुनौती दी थी। 

 

जेल में मिलने गई परिजनों से किया था बुरा व्यवहार

सितंबर में जाधव मामले में आईसीजे के समक्ष अपना लिखित पक्ष रखा था। कोर्ट में दलीलें पेश की गई। बता दें कि 25 दिसंबर को पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी से कुलभूषण की मुलाकात करवाई थी तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। कुलभूषण जाधव की पत्नी का मंगलसूत्र उतरवा लिया गया और बिंदी भी हटवा दी गई थी। इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में बयान देकर पाक की हरकतों को उजागर किया था।

 

 

जबकि पाक के बचाव में झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों ने जाधव की पत्नी के जूते में किसी धातु की वस्तु होने की आशंका जाहिर कर उन्हें फारेंसिक जांच के लिए भेजने की बात कही थी। आईसीजे ने मौत की सजा निलंबित कर दी थी। फिलहाल इस मामले में आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। 

 

बता दें कि कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी हैं, वह ईरान के बंदरगाह से व्यापार करते थे। पाकिस्तानियों ने उन्हें र्इरान में ही बंधक बनाया और अपहरण करके पाकिस्तान में उनकी गिरफ्तारी दिखायी थी। जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाकर पिछले साल उन्हें फांसी की सजा सुना दी है।

Created On :   13 April 2018 11:34 AM IST

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