ईशनिंदा के आरोप में मुस्लिम महिला को मौत की सजा

Muslim woman sentenced to death for blasphemy in Pakistan
ईशनिंदा के आरोप में मुस्लिम महिला को मौत की सजा
पाकिस्तान ईशनिंदा के आरोप में मुस्लिम महिला को मौत की सजा
हाईलाइट
  • पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में मुस्लिम महिला को मौत की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रावलपिंडी की एक साइबर अपराध रोधी अदालत ने व्हाट्सएप पर ईशनिंदा सामग्री भेजने के आरोप में एक मुस्लिम महिला को मौत की सजा सुनाई है।न्यायाधीश ने बुधवार को सुरक्षित फैसला सुनाया।

सत्र अदालत द्वारा जारी एक सारांश के अनुसार, 26 वर्षीय महिला को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर ईशनिंदा सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था। यह बताया गया कि जब एक दोस्त ने उसे अपना व्हाट्सएप स्टेटस बदलने के लिए कहा, तो उसने इसके बजाय सामग्री उसे भेज दी।

महिला को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295सी के तहत कुल 20 साल की सजा सुनाई गई थी, जो ईशनिंदा से संबंधित है। उस पर 150,000 पीकेआर का जुर्माना भी लगाया गया है। उसे धारा 295-ए (किसी के धर्म का अपमान करने के लिए एक जानबूझकर कार्य), धारा 298-ए (धार्मिक व्यक्ति के लिए अपमानजनक टिप्पणी) के तहत तीन साल और साइबर अपराध अधिनियम की धारा 11 (जालसाजी) के तहत सात साल की सजा सुनाई गई है।

एफआईए साइबर क्राइम विंग द्वारा 13 मई, 2020 को मुहम्मद हसनत फारूक की शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।मामले का फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदनान मुश्ताक ने किया। मामले की पैरवी वादी की ओर से राजा इमरान खलील एडवोकेट ने की थी।

 

आईएएनएस

Created On :   20 Jan 2022 1:30 PM IST

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