30 दिन के अंदर नवाज के बेटे कोर्ट में पेश नहीं हुए तो घोषित होंगे 'भगोड़े अपराधी'

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। NAB ने नवाज के बेटे हसन और हुसैन को 30 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश होने को कहा है। NAB ने साथ ही यह भी कहा है कि तय समय पर यदि दोनों कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी।
हसन और हुसैन फिलहाल ब्रिटेन में अपनी मां कुलसुम के पास है। हसन और हुसैन को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामलों में कोर्ट के सामने हाजिर होना है। वह लंदन में फ्लैट्स और विदेश में कंपनियों संबंधी भ्रष्टाचार मामलों में चली अदालती कार्रवाई में लगातार अनुपस्थित रहे थे। ब्यूरो अधिकारियों ने इस मामले में लाहौर में शरीफ परिवार के घर के बाहर नोटिस की प्रतियां भी चिपकाईं हैं। उधर कहा जा रहा है कि हुसैन और हसन ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही में भाग न लेने का फैसला लिया है।
इससे पहले बुधवार को नवाज के दामाद को NAB ने कुछ देर हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत दे दी गई थी। इसके बाद मरियम ने कहा था कि उनके परिवार को इस मामले में बेवजह फंसाया जा रहा है। साथ ही मरियम ने यह भी कहा था कि उनके दोनों भाइयों पर पाकिस्तान में केस नहीं चल सकता क्योंकि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है।
गौरतलब है कि पनामा पेपर्स मामले में नाम आने के बाद नवाज शरीफ पहले ही अपना प्रधानमंत्री पद गंवा चुके हैं। उनके और उनके परिवार की संपत्ति की जांच के लिए कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई थी, जिसमें नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी बताया गया है।
Created On :   13 Oct 2017 1:02 AM IST