पाकिस्तान : अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों के मामलों के लिए पीठ के गठन का आदेश
इस्लामाबाद, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अलग से एक पीठ के गठन का आदेश दिया है।
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पीठ के मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भिजवा दिया गया है। अदालत ने अल्पसंख्यक अधिकार आयोग को दफ्तर के लिए जगह और जरूरी स्टॉफ मुहैया कराने का आदेश देते हुए इन मामलों में संघीय व प्रांतीय सरकारों से एक महीने के अंदर जवाब मांगा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों के मामले की सुनवाई हुई। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीके इनसाफ के सांसद व याचिकाकर्ता रमेश कुमार अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संबंधित मंत्रालय के मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग को मंत्रालय में दफ्तर भी नहीं दिया गया है।
अदालत ने कुमार से कहा कि वह तो हुकूमत में हैं, वह चाहें तो काम करा सकते हैं। इस पर कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं।
अदालत ने कहा कि लगता तो यही है कि सरकार देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। इस संबंध में अदालत ने करतारपुर साहिब कॉरीडोर का जिक्र किया। साथ ही कहा कि सभी को अपने धर्म के हिसाब से इबादत का हक हासिल है।
अदालत ने सुनवाई के बाद अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों के मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग पीठ के गठन का आदेश देते हुए इसे आगे की कार्रवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश के पास भिजवा दिया।
Created On :   3 Oct 2019 6:00 PM IST