बाल शोषण हत्या के लिए सजा की अवधि बढ़ाई गयी
- जघन्य अपराधों के लिए कड़ी सजा
डिजिटल डेस्क, सियोल। दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए कड़ी सजा की मांग के बीच बाल शोषण के दोषियों के लिए अधिकतम अनुशंसित सजा को बढ़ाकर साढ़े 22 साल की जेल कर दिया है। यह जानकारी सूत्रों ने मंगलवार को दी।
योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया सुप्रीम कोर्ट की सजा आयोग ने सोमवार को एक बैठक की और अपराध के लिए मानक सजा को 4-8 साल तक की जेल के साथ बढ़ा दिया जिसमें मौजूदा 4-7 साल की जेल से 15 साल तक की कैद और 10 साल तक की जेल हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि अधिकतम सीमा उन मामलों में बढ़ाई गई थी जहां विशेष बढ़े हुए निर्धारक दो से अधिक कारकों से शमन करने वाले तत्वों को पछाड़ते हैं।
आयोग ने बाल शोषण हत्या के लिए 17 से 22 साल तक की सजा और गंभीर मामलों में 20 साल से अधिक या न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा का मानक भी पेश किया। यह समायोजन पर जन सुनवाई करने और मार्च में निर्णय को अंतिम रूप देने की योजना बना रहा है। यह कदम कई गंभीर रूप से बाल दुर्व्यवहार की मौत के मामलों के रूप में आया जिसने पिछले साल जंग-इन नाम के एक गोद लिए हुए बच्चे की कथित हत्या के रूप में हाल ही में सुर्खियां बटोरीं थी। इसने देशव्यापी शोक का कारण बना और बच्चे के सौतेले माता-पिता के लिए मौत की सजा की मांग को प्रेरित किया।
(आईएएनएस)
Created On :   7 Dec 2021 3:31 PM IST