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BLACKLISTED होगा पाकिस्तान ! FATF में पाक के इम्तिहान का नतीजा आज

हाईलाइट
- BLACKLISTED होगा पाकिस्तान !
- FATF आज पाक के इम्तिहान का पर सुनाएगा फैसला
- पाकिस्तान FATF के 27 में से सिर्फ 6 बिंदुओं को पारित करने में कामयाब रहा
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। अपनी जमीन पर आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) आज (शुक्रवार) पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने पर फैसला ले सकता है। आतंकवाद का आर्थिक रसद मुहैया करवाने के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय कठघरे में बीते एक साल से खड़े पाकिस्तान की एफएटीएफ परीक्षा का 18 अक्टूबर को दोपहर बाद नतीजा आएगा।
बता दें कि बरसों तक अपने आंगन में आतंकवाद की बेल को पालते, पोसते और सींचते रहे पाकिस्तान को अब इसके लिए दुनिया के आगे सवाल झेलने पड़ रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। FATF ने माना है कि पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को रोकने में असफल रहा है।मौजूदा संकेत यही हैं कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाक पर लगी नाकामी की कालिख का रंग और गहरा भी हो सकता है। ऐसे में पाक अगर ब्लैक लिस्ट में जाने से बच भी गया तो और उसे अधिक सख्त पाबंदियों के साथ नई परीक्षा और समीक्षा से ज़रूर गुजरना पड़ेगा।
वहीं अगर पाक ब्लैक लिस्ट होने से बच भी जाता है तो भी उसे कई पाबंदियों के साथ कड़ी चेतावनी दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान विश्वस्तर पर अपना भरोसा खो चुका है। पाकिस्तान के अपर्याप्त प्रदर्शन को देखते हुए वो FATF द्वारा कड़ी कार्रवाई के कगार पर है। पाकिस्तान 27 में से सिर्फ 6 बिंदुओं को पारित करने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान को ‘डार्क ग्रे’ लिस्ट में डाला जा सकता है, जो सुधरने की अंतिम चेतावनी है। अगर पाकिस्तान आज पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो ये विश्वस्तर पर उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।