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अमेरिका: इंजन में विस्फोट के बाद बोइंग 777 विमान बैन, इंजन में आग लगने के बाद कंपनी ने लिया फैसला

हाईलाइट
- शनिवार को इस मॉडल के विमान का इंजन फेल हो गया था
डिजिटल डेस्क, शिकागो। विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने अपने 777 मॉडल (Boeing 777 Model) के विमानों को बैन कर दिया है। वहीं दुनियाभर में विमानन कंपनियों से इस मॉडल के विमानों को इस्तेमाल न किए जाने की हिदायत दी गई है। कंपनी ने यह फैसला शनिवार को इस मॉडल के विमान का इंजन फेल होने के बाद उठाया है।
बता दें कि शनिवार को 231 यात्रियों को लेकर उड़े एक विमान को अमेरिका के डेनवर हवाई अड्डे पर लौटने को मजबूर होना पड़ा था। विमान में लगा प्रैट ऐंड व्हिटनी पीडब्ल्यू 4000 इंजन टुकड़े-टुकड़े होने के बाद उपनगर के इलाकों में गिरा था। हालांकि, घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इसके बाद यूनाइटेड एयरलाइंस और जापान की दो मुख्य एयरलाइंस ने 62 विमानों का उपयोग बंद कर दिया है। कोरियन एयर का कहना है कि वह छह विमानों का इस्तेमाल बंद करेगा।
बोइंग ने कहा कि कुल 128 विमान, जिनमें डेनवर विमान वाला ही इंजन है, उनका इस्तेमाल रोकना है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने एक बयान में कहा कि जांच अभी जारी है, हमने प्रैट एंड व्हिटनी 4000-112 इंजनों वाले 69 इस्तेमाल हो रहे और 59 स्टोर में रखे विमानों के परिचालन को रोकने की सिफारिश की है।
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के एडमिनिस्ट्रेटर स्टीव डिक्सन ने एक बयान में कहा कि हमने घटना के बाद सुरक्षा से जुड़े सभी उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि हॉलो फैन ब्लेड, जो खासतौर पर इन विमानों में इस्तेमाल होते हैं, उनका निरीक्षण कम अंतराल पर करना चाहिए।
नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की शुरुआती खोज में ये सामने आया है सबसे ज्यादा नुकसान दाएं इंजन में हुआ, जहां दो फैन ब्लेड टूट गए और दूसरे ब्लेड भी प्रभावित हुए। हवाई जहाज की बॉडी को मामूली नुकसान हुआ है।
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bharuram February 23rd, 2021 15:58 IST
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।