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सऊदी अरब में महिलाओं को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति

हाईलाइट
- सऊदी अरब की महिलाओं को अब यात्रा करने या पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पुरुष अभिभावक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी
- शाही फरमान में किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज के हस्ताक्षर होने के साथ ही अब महिलाएं स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगी
शाही फरमान में किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज के हस्ताक्षर होने के साथ ही अब महिलाएं स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगी।
अरब न्यूज ने गुरुवार देर रात तीन दिन पहले जारी किए गए फरमान के बारे में जानकारी दी।
शाही फरमान पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए हर सऊदी नागरिक के अधिकार पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। इसमें अभिभावकों की अनुमति की आवश्यकता को सीमित करते हुए इसे सिर्फ नाबालिग के लिए अनिवार्य किया गया है।
नए आदेश को लैंगिक भेदभाव रहित तरीके से लिखा गया है और यह महिलाओं पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाता है।
अभी तक सऊदी अरब की महिलाओं को पासपोर्ट बनवाने के लिए और विदेश की यात्रा करने के लिए पुरुष अभिभावक की इजाजत लेनी होती थी, जिसमें पिता, भाई और कुछ दूसरे पुरुष रिश्तेदार शामिल होते थे।
सऊदी विजन 2030 के लॉन्च होने के बाद से अधिकारी पुरानी प्रणाली की खामियों से महिलाओं को होने वाली परेशानियों को देख रहे हैं और कदम उठा रहे हैं।
अमेरिका में सऊदी अरब की राजदूत राजकुमारी रीमा बिंत बंदार ने शुक्रवार सुबह कहा कि वह देश के श्रम और नागरिक कानून में नए बदलावों को लेकर बेहद खुश हैं।
अरब न्यूज ने कहा कि कई ट्वीट्स की श्रृंखला में उन्होंने कहा, इसे हमारे समाज के भीतर सऊदी महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
उन्होंने कहा, इसमें उन्हें पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार देना शामिल है।
उन्होंने कहा, यह नए नियम ऐतिहासिक हैं। यह हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के लिए समानता की बात कर रहे हैं।
--आईएएनएस
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।