मौसम अलर्ट: गर्मी से पशु-पक्षियों की रक्षा एवं बचाव के लिए एडवायजरी जारी
- पशु-पक्षियों की रक्षा एवं बचाव के लिए एडवायजरी जारी
- मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल ने जारी की एडवायजरी
- हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल द्वारा वर्तमान समय में अत्यधिक गर्मी एवं तापमान में अधिक बढोत्तरी के दृष्टिगत आमजनों को पशु-पक्षियों की रक्षा एवं बचाव के संबंध में एडवायजरी जारी की गई है। इस संबंध में बताया गया है कि भीषण गर्मी से बचाव के लिए पशु-पक्षियों को छायादार स्थान पर रखा जाए और डिहाइड्रेशन एवं हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था के साथ पर्याप्त भोजन की व्यवस्था भी हो।
थकावट, डिहाईड्रेशन अथवा हीट स्ट्रोक जैसे प्रभाव परिलक्षित होने पर तत्काल निकट के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर उपचार कराने की सलाह दी गई है। सलाहकार मंडल द्वारा पक्षियों के लिए पेडों पर पानी के पात्रों को लगवाने और उसमें प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर पक्षियों की अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में पेडोंं पर आवश्यकतानुसार दाने के लिए पात्र की व्यवस्था के लिए कहा गया है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर पशुओं के लिए पानी के होद की व्यवस्था कर प्रतिदिन भानी भरने, गौशाला के गौवंश की सतत् निगरानी कर गौशाला समितियों से समन्वय कर उपयुक्त व्यवस्था करवाने, सतत् निरीक्षण और निगरानी सहित समस्त नागरिकों, व्यक्तियों, अशासकीय संगठनों, शासकीय विभागों और समाजसेवियों से पशु-पक्षियों की देखभाल और कल्याण के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर अत्यधिक गर्मी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने का आग्रह भी किया गया है।
उप संचालक डॉ. डी.पी. तिवारी ने बताया कि उपरोक्त उपायों के अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत एवं ड्रॉट एण्ड पैक एनिमल रूल्स 1965 के अनुसार 37 डिग्री से. से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में दोपहर 12 से 3 बजे के बीच वाहन खींचने अथवा भार ढोने वाले पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पशुओं का पैदल परिवहन नियम 2001 के अनुसार 30 डिग्री से. से अधिक तापमान वाले स्थानों पर भी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच पशुओं के पैदल परिवहन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
Created On :   31 May 2024 10:52 PM IST