CEC Removal Process: मुख्य चुनाव आयोग को पद से हटाने की है बड़ी ही जटिल प्रक्रिया, जानें क्या कहता है कानून और क्या है इसकी पूरी प्रोसेस?

- मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की होती है बहुत ही कठिन प्रक्रिया
- महाभियोग की तरह ही इसका प्रस्ताव भी लोकसभा और राज्यसभा में होगा पेश
- जानें मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का क्या है प्रोसेस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार ईसी और बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना एक बहुत ही जटिल और लंबा काम है। बता दें, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त देश के निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी पूर्ण तरीके से संभालता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को पद हटाने पूरी प्रोसेस क्या होती है।
क्या है महाभियोग की प्रक्रिया?
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाने की तरह ही होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में तय की गई है। संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि चुनाव आयुक्त को सरकार के दबाव से बचाया जाए, जिससे वे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर पाएं।
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले संसद में शुरू होती है। उनके खिलाफ 'दुर्व्यवहार' या 'अक्षमता' साबित करने के लिए ही पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा में करीब 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ पेश किया जाना चाहिए।
क्या है पूरी प्रक्रिया?
सबसे पहले प्रस्ताव पेश करना होता है। इसके बाद ही जांच समिति का गठन होता है जो कि प्रत्साव स्वीकार होने पर संसद के पीठासीन अधिकारी करते हैं। इस जांच समिति में खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसके बाद, इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही दोनों सदनों में प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अगर दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आखिर में आखिर में इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति ही प्रस्ताव को मंजूरी देकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकते हैं।
Created On :   18 Aug 2025 3:45 PM IST