Cough Syrup Case: कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर FDA विभाग की कार्रवाई, 13 लाख का स्टॉक जब्त

कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर FDA विभाग की कार्रवाई, 13 लाख का स्टॉक जब्त
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की खबरों के बाद कफ सिरप की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश राज्य ने तमिलनाडु में बनने वाले 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) ने कफ सिरप बनाने वाली एक कंपनी पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 13 लाख का स्टॉक जब्त किया गया है और नौ सैंपल लिए गए हैं। नमूनों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की खबरों के बाद कफ सिरप की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश राज्य ने तमिलनाडु में बनने वाले 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।

इसी बीच, गुजरात में एक खांसी की दवा 'रेस्पीफ्रेश टीआर' में कुछ घटकों की मात्रा अधिक पाई गई। इस संबंध में गुजरात के अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच की और अतिरिक्त घटकों की पुष्टि की। इसके बाद संबंधित दवा बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए पुणे स्थित अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचित किया गया था। 'रेस्पीफ्रेश टीआर' दवा बनाने वाली कंपनी पुणे शहर के पास वडकी में स्थित है।

अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मंगलवार (8 अक्टूबर) को वडकी स्थित इस कंपनी पर कार्रवाई करते हुए 13 लाख का स्टॉक जब्त कर लिया है। साथ ही, उसमें से नौ सैंपल निकालकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

"मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस कथित दवा के कारण मौतें हुईं, वह दवा हमारे पास नहीं है। गुजरात में एक दवा में कुछ घटक अधिक पाए गए। उनकी जानकारी के अनुसार कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

Created On :   9 Oct 2025 9:11 PM IST

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