मानहानि का मामला: मानहानि मामला: हाईकोर्ट ने दो करोड़ रुपये हर्जाना देने के आदेश के खिलाफ तहलका की समीक्षा याचिका खारिज की

मानहानि मामला: हाईकोर्ट ने दो करोड़ रुपये हर्जाना देने के आदेश के खिलाफ तहलका की समीक्षा याचिका खारिज की
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका को किया खारिज
  • तहलका सह-संस्थापक अनिरुद्ध बहल ने लगाई थी याचिका
  • 2002 में मानहानि का मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार पत्रिका तहलका और उसके सह-संस्थापक अनिरुद्ध बहल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें उन्हें मेजर जनरल एम.एस. अहलूवालिया को 2 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया गया था। अहलूवालिया ने 2002 में मानहानि का मामला दायर किया था।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है और न ही आवेदक किसी त्रुटि या गलती को उजागर करने में सक्षम हैं, जिसे समीक्षा के दायरे में ठीक किया जा सकता है। 21 जुलाई को अदालत ने तहलका, उसके पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल, बहल और एक रिपोर्टर को 2 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।

मानहानि का मुकदमा मार्च 2001 में तहलका द्वारा प्रकाशित एक कहानी पर आधारित था, जिसमें अहलूवालिया को नए उपकरणों के आयात से संबंधित रक्षा सौदों में शामिल एक कथित भ्रष्ट बिचौलिए के रूप में चित्रित किया गया था। एक वीडियो टेप और प्रतिलेख में यह भी आरोप लगाया गया था कि अहलूवालिया ने एक पत्रकार से 50,000 रुपये की रिश्वत ली थी।

इस "झूठे" आरोप को विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार मिला और इसके गंभीर परिणाम हुए, इसके कारण भारतीय सेना द्वारा कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी शुरू की गई। न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा था कि लेख ने अहलूवालिया की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, इससे उनके सम्मान में गिरावट आई है और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ उनके चरित्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसे बाद में खंडन द्वारा आसानी से सुधारा या ठीक नहीं किया जा सकता है।

अहलूवालिया ने पहले माफी मांगने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन प्रतिवादियों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर माफी अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि वादी पहले ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सामना कर चुका है और पहले ही अपने आचरण के लिए गंभीर नाराजगी के साथ दंडित किया जा चुका है, जिसे एक सेना अधिकारी के लिए अशोभनीय माना गया था। अदालत ने आदेश दिया था: दो करोड़ रुपये का हर्जाना वादी को दिया जाता है, जिसका भुगतान प्रतिवादी नंबर 1 से 4 को मानहानि के कारण मुकदमे की लागत के साथ करना होगा। अदालत ने कहा था कि रिश्वत लेने से इनकार करने वाले एक ईमानदार सैन्य अधिकारी अहलूवालिया के बारे में दिए गए झूठे बयानों के कारण उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ है।

आईएएनएस

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Created On :   16 Sep 2023 10:10 AM GMT

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