अपहरण और आत्महत्या: अधिकारियों पर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप के बाद डीआरआई को छापेमारी की गाइडलाइन में बदलाव का निर्देश

अधिकारियों पर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप के बाद डीआरआई को छापेमारी की गाइडलाइन में बदलाव का निर्देश
  • दिल्ली की एक अदालत ने डीआरआई को दिए निर्देश
  • छापेमारी प्रक्रिया दिशानिर्देशों में संशोधन करने की कही बात
  • एजेंसी के 4 अधिकारियों पर अपहरण और आत्महत्या के उकसाने का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को अपनी छापेमारी प्रक्रिया दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। एजेंसी के चार अधिकारियों पर अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न आरोप लगने के बाद अदालत का यह निर्देश आया है।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान एक मामले की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें एक संदिग्ध ने कथित तौर पर अवैध हिरासत के साथ-साथ चार डीआरआई अधिकारियों द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण खुदकुशी कर ली थी। मामले के विवरण के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने 24 अप्रैल 2018 को गौरव गुप्ता के कार्यालय, दुकान और आवास पर छापेमारी की थी। ऑपरेशन अगली सुबह समाप्त हुआ, जिसमें सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा जब्त की गई।

आरोप है कि पीड़ित और उसके पिता को डीआरआई अधिकारी एजेंसी के कार्यालय ले गए थे। गौरव गुप्ता की डीआरआई कार्यालय से एक खिड़की से गिर कर मौत हो गई थी जिसे कथित तौर पर एक एयर कंडीशनर मरम्मत करने वाले ने खुला छोड़ दिया था। शुरुआत में हत्या के अपराध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालाँकि, एक जांच के बाद, एक रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई, और जांच अधिकारी (आईओ) ने इसे आत्महत्या का मामला माना। अदालत ने 25 सितंबर को अपने आदेश में कहा, "पीड़ित गौरव गुप्ता और उनके पिता अशोक गुप्ता को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना हिरासत में लिया गया और छापा समाप्‍त होने के बाद सुबह डीआरआई के कार्यालय में ले जाया गया। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि छापा मारने वाली टीम के पास उन्हें हिरासत में लेने और दो व्यक्तियों से बिना औपचारिक गिरफ्तारी के और उस समय उनके कार्यालय में पूछताछ करने का अधिकार था।

"यह कृत्य अपने आप में डीआरआई के संबंधित अधिकारियों के पास निहित शक्तियों का दुरुपयोग है। हिरासत स्वयं अवैध थी। इसके अलावा, पीड़ित के पिता और पीड़ित गौरव गुप्ता को अलग-अलग कमरों में रखा गया था। अशोक गुप्ता को बगल के कमरे में रखा गया था जिन्‍होंने तीन अधिकारियों द्वारा अपने बेटे को पीटने और दुर्व्यवहार करते हुए सुना।'' अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है कि गौरव गुप्ता को वर्तमान मामले में शामिल चल संपत्ति की वसूली के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उसे इस प्रकार प्रताडि़त किया गया ताकि उसके पिता को सुनाई दे। छापे के समय मौखिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया।

"छापे की समाप्ति के बाद पीड़ित को अपने परिवार के सदस्यों या अधिवक्ताओं से बात करने का मौका नहीं दिया गया। रात भर की छापेमारी के बाद पीड़ित को आराम करने या अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। बल्कि उसे सीधे और अवैध रूप से गिरफ्तार कर डीआरआई के कार्यालय में ले जाया गया। आगे की पूछताछ के दौरान पीटा गया और दुर्व्यवहार किया गया, जिससे पीड़ित की मानसिक स्थिति इस हद तक खराब हो गई कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया।''

इसमें कहा गया है कि चार अधिकारियों -परमिंदर, निशांत, मुकेश और रविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) 166 (लोक सेवक द्वारा जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए कानून की अवज्ञा करना), 352 (गंभीर उकसावे के अलावा हमला या आपराधिक बल के लिए सजा), 362 (अपहरण), 348 (जबरन कबूलनामा लेने के लिए गलत तरीके से कैद करना), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 330 (जबरन वसूली के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) स्वीकारोक्ति) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी। अदालत ने कहा, "आईओ को सभी चार आरोपी अधिकारियों की सूचना पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद आरोपियों को समन जारी किया जाए।"

अदालत ने कहा, "हालांकि पुलिस आदि जैसी जांच एजेंसियों की शक्तियों पर नजर रखने के लिए कई दिशानिर्देश और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, लेकिन राजस्व खुफिया और सीमा शुल्क निदेशालय आदि जैसी एजेंसियों के लिए कोई न्यायिक दिशानिर्देश या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं हैं। इन परिस्थितियों में और वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, छापे के दौरान अपने अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय को निर्देश जारी करना अदालत का कर्तव्य है।" अदालत ने आगे निर्देश दिया कि कथित व्यक्ति/संदिग्ध के परिसर पर छापेमारी करने वाली टीम की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा "छापा समाप्‍त होने के बाद और किसी भी पूछताछ से पहले व्यक्ति/संदिग्ध को अपने वकील से परामर्श करने का प्रभावी अवसर दिया जाना चाहिए। जहां लागू हो, मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।'' अदालत ने कहा, "संदिग्ध से पूछताछ की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसे उसके खिलाफ मामला समाप्त होने और अपील दायर करने की समय अवधि समाप्त होने तक संरक्षित रखा जाना चाहिए।"

आईएएनएस

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Created On :   30 Sept 2023 9:14 AM IST

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