पहलगाम हमला -पाकिस्तान समर्थन में पोस्ट: इलाहाबाद HC ने पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने वाले आरोपी को सशर्त दी जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने वाले आरोपी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। पोस्ट करने वाले आरोपी क फैजान को यूपी पुलिस ने एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। आज हुई सुनवाई में हाइकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल-जज बेंच ने आरोपी की अपराध की प्रकृति और रिकॉर्ड में मौजूद चीजों को देखते हुए रिहाई के आदेश दिए। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करें, जिससे देश की प्रतिष्ठा या किसी समुदाय के खिलाफ हो।
फैजान के वकील ने कोर्ट में बात करते हुए तर्क दिया गया कि सिर्फ किसी दुश्मन देश का समर्थन करना ही सेक्शन 152 बीएनएस के दायरे में नहीं आता है। यह मामला सेक्शन 196 बीएनएस के तहत आ सकता है, जिसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट कर सकता है और जिसमें अधिक से अधिक 3 से 5 साल की सजा हो सकती है।
यूपी पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी फैजान की जमानत याचिका का विरोध किया। लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस की दलीलों को खारिज करते हुए आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। कोर्ट ने ये भी कहा आरोपी मामले से संबंध किसी भी तथ्य को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।
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आपको बता दें पहलगाम हमले में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 26 लोगों को मार दिया था, इस आतंकी हमले की स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक आलोचना हुई। फैजान की ओर से वकील एनआई जाफरी ने हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए बीएनएस की धारा 152 का हवाला देते हुए कहा आरोपी ने भारत के लिए कोई अपमानजनक पोस्ट नहीं की थी।
Created On :   27 Feb 2026 5:32 PM IST













