इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेंट फ्री होम अलोटमेंट की किराए दर में किया बदलाव, बढ़ जाएगी कर्मचारियों की मन्थली इन-हैंड सैलेरी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेंट फ्री होम अलोटमेंट की किराए दर में किया बदलाव, बढ़ जाएगी कर्मचारियों की मन्थली इन-हैंड सैलेरी
बढ़ जाएगी कर्मचारियों की मन्थली इन-हैंड सैलेरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेनट्रल बोर्ड ऑफ डायरेट टैक्सेज (CBDT) ने शनिवार को रेंट फ्री होम अलोटमेंट के किराए दर में बदलाव करने का ऐलान किया है। इसके चलते सैलरी पर काम करने वाले टैक्सपेयर एम्पलॉईज की मन्थली इन-हैंड सैलेरी में इजाफा हो जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सीबीडीटी ने नियमों में होने जा रहे बदलावों को लेकर शनिवार(19 अगस्त) को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस बदलाव से सैलरीड टैक्सपेयर एम्पलॉईज को अच्छा फायदा मिलेगा।

जानिए क्या बदलाव होंगे

जो एम्पलॉयर्स अपने एम्पलॉईज को रेंट फ्री घरों में एकोमोडेशन की सुविधा मुहैया कराते हैं, उनके लिए किराए का कैलकुलेशन अब अलग तरह से किया जाएगा। दरअसल, रेंट कैल्कुलेशन की दर को कम कर दिया गया है। इससे रेंट का अमाउंट कम हो जाएगा। एम्पलॉईज के टोटल सैलेरी में से रेंट की कटौती कम होने के कारण टोटल इन हैंड सैलेरी का अमाउंट बढ़ जाएगा। नियमों में हुए इन बदलावों का फायदा केवल टेक्स पेयिंग सैलरीड एम्पलॉईज को मिलेगा। फिलहाल बदलाव से जुड़ा सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इन बदलावों को जल्द ही लागू किया जाएगा।

बदला हुआ फॉर्मूला

पहले 25 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किराया सैलेरी के 15 फीसदी तो वहीं 25 लाख से कम आबादी वाले शहरों यह दर 10 फीसदी के बराबर थी। अब 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए इसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया जाएगा। जबकि नियमों में हो रहे बदलाव के कारण अब 40 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए इसे घटाकर 7.5 फीसदी कर दिया जाएगा।

गौर करने लायक बात यह है कि आबादी का आंकलन पहले 2001 की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से किया जाता था वहीं अब 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया जाएगा। साथ ही आबादी के मामले में 25 लाख के बदले 40 लाख के आंकड़े को वर्गीकरण का नया पैमाना बनाया गया है।

1 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

केंद्र और राज्य कर्मचारियों के अलावा इस नए नियम का फायदा ऐसे एम्पलॉईज को भी मिलेगा जिन्हें अनफर्निश्ड एकोमोडेशन मुहैया कराया गया हो और मालिकाना हक एम्पलॉयर के हाथों में ही हो। सेनट्रल बोर्ड ऑफ डायरेट टैक्सेज (CBDT) ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके हिसाब से नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे। इस हिसाब से इलीजिबल एम्पलॉईज की इन हैंड सैलेरी अगले महीने से बढ़ जाएगी।

Created On :   19 Aug 2023 2:42 PM GMT

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