Supreme Court Stray Dogs Decision: सुप्रीम कोर्ट ने बदला 11 अगस्त का फैसला, डॉग लवर्स ने जाहिर की खुशी, मेनका गांधी ने क्या कहा? जानें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैलसे को बदल कर डॉग लवर्स को बड़ी राहत प्रदान की है। यह मामला दिल्ली-एनसीआर के आवार कुत्तों से जुड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार (22 अगस्त) को कहा कि आवारा कुत्तों को डॉग होम में भेजने के बजाय टीकाकरण-बधियाकरण के बाद वापस छोड़ दिया जाएगा। मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच ने की है। अदालत के इस फैसले के बाद से डॉग लवर्स काफी खुश हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कई दिनों से पशुओं के अधिकार को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे। इस बीच पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मै बहुत खुश हूं।
बीजेपी नेता ने जाहिर की खुशी
बीजेपी नेता मेनका गांधी ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। कुत्तों के काटने के पीछे केवल स्थानांतरण और डर ही कारण हैं। रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक आक्रामक कुत्तों का सवाल है, तो यह अभी भी एक अस्पष्ट क्षेत्र है क्योंकि अदालत ने यह परिभाषित नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ता क्या है। इसे परिभाषित करने की जरूरत है।
डॉग शेल्टर चलाक की प्रतिक्रिया
कुत्तों के लिए आश्रय गृह चलाने वाली सोनाली गाबा ने कहा कि हमें विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। आप यह नहीं कह सकते कि हर कुत्ता आक्रामक होता है। इसका सबूत होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हैं। हमें खुशी है कि अदालत ने कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का फैसला सुनाया है।
किन कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुत्ते रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक और खूंखार व्यवहार रखते हैं उन्हें शेल्टर होम में पूरी देख-रेख में रखा जाएगा।
Created On :   22 Aug 2025 1:17 PM IST