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34 नाबालिगों से रेप के बाद मुजफ्फरपुर के एक और शेल्टर होम से 11 महिलाएं लापता
हाईलाइट
- एक और शेल्टर होम से 11 महिलाएं लापता।
- सीबीआई कर रही है मामले की जांच।
- 34 लड़कियों के साथ रेप।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। देश में लगातार महिला अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है चाहे एमपी,यूपी हो या बिहार महिलाएं अपने आपको कहीं भी सुरक्षित मेहसूस नही कर पा रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के साथ हुई हैवानियत की गुत्थी अभी सुलझी नही थी की एक और चौकाने वाला मामला सामने आया है। ब्रजेश ठाकुर के एक और आश्रय ग्रह से 11 महिलाओं के गायब होने की शिकायत दर्ज की गई है। पहले ही सीबीआई ब्रजेश ठाकुर के शेल्टर होम की जांच कर रहा है, अब दूसरे आश्रय ग्रह का मामला भी संज्ञान में आने से मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की मुसीबतें और बढ़ गई हैं।
एक और मामला दर्ज
11 महीलााओं के लापता होने के मामले में भी ब्रजेश के खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है। वहीं मामले को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। मंगलवार को मॉनसून सत्र के दौरान आरजेडी सांसदों ने संसद परिसर में इस मामले का विरोध करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, इस मामले में सीबीआई ने बालिका गृह साहू रोड के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है। इन पर लड़कियों के शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का आरोप है।
Bihar: Another case registered against Brijesh Thakur after 11 women went missing from another of his shelter homes in Muzaffarpur. Thakur is the prime accused in Muzaffarpur shelter home case where more than 30 minor girls were sexually assaulted over a period of time.
— ANI (@ANI) July 31, 2018
ताजा मेडिकल रिपोर्ट में हुआ खुलासा
इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले सप्ताह ही करीब 42 लड़कियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसमें 29 के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। मगर अब ताजा मेडिकल रिपोर्ट में कुल 34 लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। बता दें कि ये बच्चियां पिछले कई महीनों से दरिंदगी का शिकार हो रही थीं। इनके साथ कई लोगों द्वारा लगातार रेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था।
विरोध करने वाली लड़कियों को मारकर दफनाया
लड़कियों ने आप बीती बताते हुए कहा कि शेल्टर होम में कई बड़े-बड़े लोग आते थे और लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते थे। जब वे विरोध करती थीं तो उन्हें मारा-पीटा और धमकाया जाता था। एक नाबालिग लड़की ने विरोध किया तो उसे इतना पीटा गया कि वह मर गई। उन्होंने बताया कि लड़की की हत्या कर उसके शव को शेल्टर होम परिसर में ही दफना दिया गया। हालांकि पुलिस ने मंगलवार को परिसर में खुदाई भी की, लेकिन उसे कोई शव नहीं मिला।
रेप के लिए बाहर भी ले जाते थे
मामले में एक पीड़ित लड़की ने बताया कि शेल्टर होम में और यहां से बाहर दोनों जगह उसके साथ दरिंदगी की गई। कई बार उसे शेल्टर होम से बाहर ले जाकर उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता ने बताया, ‘मेरे साथ एनजीओ के लोगों ने और कई बाहरी लोगों ने कई बार रेप किया। मैं कई दिनों तक चल नहीं पा रही थी। कई बार मुझे बालिका गृह से बाहर ले जाया जाता था। मुझे नहीं पता वे लोग कहां ले जाते थे, लेकिन फिर अगले दिन ही वापस लाया जाता था।
इस तरह हुआ दरिंदगी का खुलासा
लड़कियों के साथ हुई इस दरिंदगी का खुलासा मुंबई स्थित टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट में हुआ था। मामला सामने आते ही शेल्टर होम को संचालित करने वाले गैर-सरकारी संगठन (NGO) को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। शेल्टर होम में रह रहीं सभी लड़कियों को पड़ोसी जिलों में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि NGO द्वारा यह रिपोर्ट तमाम लड़कियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई थी।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।