दिल्ली के 98 प्राइवेट स्कूल 10 दिन में लौटाएंगे बढ़ी हुई फीस
By - Bhaskar Hindi |6 Sep 2017 9:18 AM GMT
दिल्ली के 98 प्राइवेट स्कूल 10 दिन में लौटाएंगे बढ़ी हुई फीस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एक बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के 98 प्राइवेट स्कूलों को अभिभावकों से वसूली गई बढ़ी हुई फीस 10 दिनों के अंदर लौटाने को कहा है। स्कूलों को यह फीस दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर में जमा करानी होगी।
फीस की ये रकम करीब 100 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। कोर्ट ने स्कूलों को वसूल की गई तय सीमा से अधिक फीस का 75 फीसदी 10 दिन में जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल कैश/एफडीआर/बैंक गारंटी के रूप में रकम जमा करा सकते हैं।
ये है पूरा मामला
- 2006 से 2009 के बीच करीब 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
- करीब एक हजार प्राइवेट स्कूल जांच के घेरे में थे।
- इस मामले की जांच के लिए 2011 में हाई कोर्ट ने अनिल देव कमेटी का गठन किया था।
- अनिल देव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्राइवेट स्कूलों ने जरूरत न होने पर भी अपने स्कूल में फीस बढ़ाई है।
- कोर्ट ने ये 32 महीने (2006 से 2009 तक) की बढ़ी हुई फीस 9 फीसदी ब्याज सहित अभिभावकों को लौटाने का निर्देश स्कूलों को दिया था, लेकिन अब तक 15-20 स्कूलों ने ही ये फीस कोर्ट में जमा कराई है।
- प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस वापस न करने की सूरत में दिल्ली सरकार ने 449 स्कूलों को टेक ओवर करने की बात कही थी।
Created On :   6 Sep 2017 2:46 PM GMT
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