डाकघरों में आधार हुआ अनिवार्य, 31 दिसम्बर तक जमा करानी होगी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के मकसद से सभी डाकघरों में जमा खतों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने डाकघरों में लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.), राष्ट्रीय बचत पत्र (एन.एस.सी.) और किसान विकास पत्र (के.वी.पी.) के लिए बायोमैट्रिक पहचान संख्या आधार देना जरुरी कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर जमाकर्ताओं को 12 अंकों की अपनी आधार कार्ड संख्या डाकघरों में देने के लिए 31 दिसम्बर 2017 तक का समय दिया गया है।
यदि आधार कार्ड नहीं बना है तो क्या करें ?
बता दें कि वित्त मंत्रालय कि तरफ से चार गजट अधिसूचनाएं जारी कर के सभी डाकघर जमा खातों, पी.पी.एफ, एन.एस.सी. और के.वी.पी. खातों को खोलने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे अपने आधार कार्ड के नामांकन का प्रमाण देना होगा। 29 सितम्बर को जारी की गई इस अधिसूचना में कहा गया कि वो सभी जमाकर्ता, जिन्होंने अभी तक डाक घरों में अपना आधार नंबर नहीं दिया है, वो इसे 31 दिसम्बर तक सम्बंधित डाकघरों में या सम्बंधित कार्यालय में जमा कराएं।
35 मंत्रालयों के काम में अनिवार्य होगा आधार
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले दिनों बैंक जमा खातों, मोबाइल नंबर और सरकारी योजनाओं लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में सरकार ने सरकारी योजनाओं में और सब्सिडी लेने के लिए आधार नंबर जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितम्बर से 31 दिसम्बर कर दी है। इस विस्तार के दायरे में 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं आएंगी। इसमें मुफ्त रसोई गैस, केरोसिन और उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी, मनरेगा और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाएं शामिल हैं।
Created On :   6 Oct 2017 7:33 PM IST