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गोवा के समुद्र तटों पर 48 घंटों के लिए तैराकी पर प्रतिबंध

हाईलाइट
- गोवा के समुद्र तटों पर 48 घंटों के लिए तैराकी पर प्रतिबंध
पणजी, 1 जून (आईएएनएस)। अगले 48 घंटों में मानसून-पूर्व भारी वर्षा के मद्देनजर गोवा के समुद्र तट पर तैराकी न करने का कहा गया है। एक निजी समुद्र तट प्रबंधन एजेंसी द्वारा सोमवार को एक बयान जारी कर ये कहा गया है।
गोवा सरकार द्वारा लाइफगार्ड सेवाओं के रखरखाव के लिए नियुक्त एक निजी एजेंसी दृष्टि मरीन ने कहा, तटीय इलाका में भी 2.8 से चार मीटर की ऊंचाई वाली लहरें आ सकती हैं। लिहाजा, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि इन दिनों के दौरान खराब मौसम और समुद्र की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहें।
बयान में कहा गया है, आगंतुकों को विशेष रूप से सेल्फी क्लिक करने के लिए तटरेखा पर चट्टानी क्षेत्रों, चट्टानों और पहाड़ियों से बचना चाहिए। यहां फिसलन हो सकती है। इसके अलावा, लहर की ऊंचाई और तीव्रता उच्च होने की उम्मीद है और कोई भी आसानी से अपना संतुलन खो सकता है। बयान में यह भी आग्रह किया गया है कि समुद्र तट पर जाते समय बच्चों की विशेष देखभाल सुनिश्चित करें।
पिछले कुछ हफ्तों में, गोवा में लॉकडाउन में धीरे-धीरे मिल रही छूट के बाद यहां के लोकप्रिय समुद्र तटों में आगंतुकों का आना शुरू हो गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।