Delhi Diwali Guidelines: दिल्ली में दिवाली मनाने के नए नियम लागू, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया फैसला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली का खास त्योहार आ गया है। इससे पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत ही खराब श्रेणी में आ गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी का एक्यूआई लेवल 268 तक पहुंच गया है। जो कि बीते दिनों की तुलना में बहुत ही ज्यादा खराब है। ये स्तर खराब श्रेणी में आता है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि, अगर दिवाली के समय ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं तो गंभीर एक्यूआई लेवल और ज्यादा खराब हो सकता है।
सीपीसीबी और सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रीन पटाखों को मंजूरी
सेंट्रल प्रॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन पटाखों को कुछ शर्तें रखकर मंजूरी दी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि, सिर्फ उन्हीं पटाखों को बेचा और चलाया जाए, जो NEERI या PESO से स्वीकृत हैं। इसके अलावा, पारंपरिक चटाई पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। हर हरित पटाखे पर क्यूआर कोड जरूर किया गया है, जिससे असली और नकली पटाखों की पहचान हो सके। अगर किसी भी तरह का उल्लंघन होगा तो बिक्री लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे।
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क्या है पटाखे जलाने का समय?
पटाखे जलाने का समय भी तय कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में पटाखे सिर्फ दो दिन (19 और 20 अक्टूबर) को ही जलाए जाएंगे। सुबह छह बजे से सात बचे तक और रात में आठ बजे से 10 बजे तक ही इसका समय तय किया गया है। ये छूट सीमित समय के हिसाब से ही दी गई है और तय की हुई तारीख के बाद ना तो पटाखे बेचे जाएंगे और ना ही खरीदे जाएंगे। साथ ही जो पटाखे रखे हुए हैं वो भी नहीं जलाए जाएंगे। दिल्ली प्रशासन ने अभी 168 अस्थाई लाइसेंस जारी किए हैं जो सिर्फ स्वीकृत हरित पटाखे ही बेचेगा।
प्रशासन है पूरी तरह से तैयार
दिल्ली पुलिस के साथ प्रशासन ने भी गश्त लगानी शुरू कर दी है। सभी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। जिससे किसी भी नियम को तोड़ा ना जा सके। अगर कोई नियम तोड़ेगा भी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि, सिर्फ क्यूआर कोड वाले प्रमाणित पटाखों को ही अनुमति दी जाएगी और अन्य उत्पादों को जब्त कर लिया जाएगा। दिवाली के बाद बचा हुआ स्टॉक वापस करना होगा या खत्म करना होगा।
Created On :   19 Oct 2025 4:28 PM IST