बेंगलुरू बाढ़ : एचसी ने एजेंसियों से हर वार्ड में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा
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- इंजीनियर की नियुक्ति करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को निर्देश दिया कि वह बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति की पृष्ठभूमि में हर वार्ड में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीबीएमपी द्वारा सड़कों के खराब प्रबंधन के संबंध में जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया।
पीठ ने बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे बेंगलुरु के कई क्षेत्रों में जनता की समस्याओं को देखने के लिए तुरंत प्रकोष्ठ स्थापित करने और शिकायतों को दूर करने के लिए प्रत्येक सेल में एक इंजीनियर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि बीबीएमपी को संबंधित क्षेत्रों में व्यवस्थित जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों की एक टीम स्थापित करनी चाहिए। कोर्ट ने सिविक एजेंसी को तुरंत प्रस्ताव भेजकर सरकार की मंजूरी लेने को कहा। बीबीएमपी ने अदालत में कहा कि बेंगलुरु की सभी झीलों में स्लुइस गेट लगाए जाएंगे और पंपों से पानी निकाला जा रहा है।
आईएएनएस
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Created On :   7 Sep 2022 2:30 PM GMT