सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक: ऐसे हमले करने वालों के लिए क्या है प्रावधान? 7 से 10 साल तक की हो सकती है सजा या उम्रकैद, इतना लग सकता है जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्या देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित है? यह सवाल एक बार फिर लोगों की जुबान पर आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन रविवार को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की स्टूडेंट (20) पर तीन बदमाशों ने एसिड अटैक को अंजाम दिया। लड़की के हाथ पूरी तरह झुलस गए हैं। फिलहाल उसका इलाज जारी है। वहीं, क्राइम टीम और FSL (Forensic Science Laboratory) टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया है।
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बाइक पर आए थे 3 बदमाश
दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मुकुंदपुर में रहने वाला जितेंद्र नामक शख्स अपने 2 साथी अरमान और ईशान के साथ बाइक पर आया। ईशान के एसिड से भरी हुई बोतल देने के बाद अरमान ने लड़की पर हमला किया। पीड़िता ने मुंह बचाने के लिए हाथ आगे किए जिसके चलते उसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए। घायल को आनन-फानन में दीप चंद बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं, अस्पताल वालों ने पुलिस को घटना की सूचा दी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के बयान के मुताबिक, जितेंद्र उसका पीछा करता था और करीब एक महीने पहले उन दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी।
पीड़िता ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप
मीडिया ने पीड़िता से पूछा कि बदमाश पहले भी आपको छेड़ते थे? इसके जवाब में लड़की ने अपना सिर हिला कर हां कहा। इसके बाद जब लड़की से पूछा गया कि सरकार से आप क्या चाहती हैं? तो उसने न्याय की गुहार लगाई।
#WATCH | A 20-year-old Delhi university student sustained acid burn injuries after three men attacked herThe victim says, "...I want justice and they should be arrested as soon as possible."Delhi Police said, "... While she was walking towards the college, her known Jitender,… https://t.co/FHSjpYYLMj pic.twitter.com/SvVnXew0kM
— ANI (@ANI) October 26, 2025
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आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर
आपको बता दें कि, पुलिस ने BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल भी जारी है। इस वक्त तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और आजदी से घूम रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के परिवार और आम लोगों यह आस लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जा सके।
क्या है सजा का प्रावधान?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 (1) के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी के शरीर के किसी भी अंग को तेजाब के जरिए स्थायी (Permanent) या आंशिक (Partial) क्षति पहुंचाता है तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 10 साल की जेल, या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
बीएनएस की धारा 124 (2) के तहत जो कोई किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को एसिड देने का प्रयास करता है, या किसी अन्य तरीके का उपयोग करके उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे कम से कम पांच साल की जेल से दंडिया किया जाएगा। अदालत चाहे तो 2 साल की अवधि बढ़ा कर कुल 7 साल के लिए आरोपी को जेल भेज सकती है। कारावास के साथ जुर्माना भी देना जरूरी है।
कितना लगता है जुर्माना?
BNS की धारा 124 के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि फिक्स नहीं है। अपराधी को जुर्माने के तौर पर उचित राशि देनी पड़ती है जिससे पीड़ित के चिकित्सा खर्चों को पूरा करे।
दिल्ली में बढ़ रहे एसिड अटैक के मामले
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एसिड अटैक के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। यह इशारा है कि अब सरकार को और भी ज्यादा चौकन्ना और कठोर होने की जरूरत है। चलिए जानते बीते दिनों एसिड अटैक
- पति ने पत्नी पर फेंका: पूवी दिल्ली के पांडव नगर में एसिड अटैक का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक, आपसी विवाद के बाद गुस्से के नशे में चूर पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। यह घटना अगस्त 2025 की है।
नाबालिग पर एसिड अटैक: उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित शास्त्री पार्क एक्सटेंशन में एक 16 साल के लड़ने ने गंभीर अपराध को अंजाम दिया। लड़के ने एक नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक किया जब वह दोपहर को अपनी 10 साल की चचेरी बहन को स्कूल से लेने जा रही थी। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला जनवरी 2024 का है।
पड़ोसी ने फेंका तेजाब: मध्य दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक 17 साल की लड़की पर उसके पड़ोसी ने एसिड अटैक किया था। यह घटना दिसंबर 2023 की बताई जा रही है।
Created On :   27 Oct 2025 2:08 PM IST













