भीमा-कोरेगांव मामला : समाजिक कार्यकर्ताओं को 21 नवंबर तक गिरफ्तारी से राहत

Bhima-Koregaon violence : social activist gets relief from court
भीमा-कोरेगांव मामला : समाजिक कार्यकर्ताओं को 21 नवंबर तक गिरफ्तारी से राहत
भीमा-कोरेगांव मामला : समाजिक कार्यकर्ताओं को 21 नवंबर तक गिरफ्तारी से राहत
हाईलाइट
  • गौतम नवलखा
  • प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े और स्टैन स्वामी को 21 नवंबर तक गिरफ्तारी से राहत
  • जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने तीनों आरोपियों की याचिका सुनवाई
  • बेंच ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले और माओवादियों से कथित संबंधो को लेकर पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे समाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े और स्टैन स्वामी को गिरफ्तारी से मिली राहत 21 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। गुरुवार को इन तीनों आरोपियों की याचिका जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस भारती डागरे की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आयी। तीनों ने याचिका में खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। पुणे ने तीनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। 

सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि इस केस से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। बेंच ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्देश जारी करती है। इसलिए मामले की सुनवाई को स्थगित किया जाता है तब तक आरोपियों को मिली अंतरिम राहत को जारी रखा जाता है। बेंच ने पिछले महीने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह इन तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करें।

Created On :   1 Nov 2018 11:52 PM IST

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