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बिहार: भागलपुर में बस से टक्कर के बाद पलटा ट्रक, 9 मजदूरों की मौत, कई घायल
हाईलाइट
- भागलपुर में बस-ट्रक की टक्कर में 9 मजदूरों की मौत
डिजिटल डेस्क, पटना। लॉकडाउन के बीच घर वापसी करने के लिए प्रवासी मजदूरों को अपनी ही जान से सौदा करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से जगह-जगह सड़क हादसों में मजदूरों की जान जा रही है। मंगलवार को बिहार में भी आधा दर्जन से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। भागलपुर में ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर में कम से कम 9 मजदूरों की मौत हुई और कई घायल हो गए हैं।
Bihar: At least 9 labourers dead & several injured after a truck & a bus collided in Naugachhia, Bhagalpur. The truck in which the labourers were travelling, fell off the road following the collision. Rescue operation underway. pic.twitter.com/rGVxw6xQVh
— ANI (@ANI) May 19, 2020
जानकारी के मुताबिक, भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया, बस दरभंगा से बांका की ओर जा रही थी, इसी दौरान खरीक के अंभो चौक के पास विपरीत दिशा से आ रहे लोहे से लदे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी और ट्रक पलट गया। ट्रक पर लदे लोहे के पाइप के ऊपर कई मजदूर बैठे थे। ट्रक पलटने के बाद सभी मजदूर लोहे के पाइप के नीचे दब गए।
बस में सवार चार लोग हुए घायल
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, जानकारी मिलते ही कई इलाकों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सड़क पर बिखरे बड़े-बड़े लोहे की पाइप को हटाया और मजदूरों को निकाला गया। आशंका है कि दुर्घटना स्थल पर और अधिक शव दबे हो सकते हैं। इस हादसे में बस में सवार 4 लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।