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बिहार : 2.27 लाख बाढ़ पीड़ित परिवारों को भेजे गए 6000 रुपये

पटना, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार में बाढ़ और जलजमाव से प्रभावित 2.27 लाख से ज्यादा परिवारों को प्रति परिवार छह-छह हजार रुपये का भुगतान किया गया। इसका शुभारंभ सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माउस क्लिक कर किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्घि एवं चौथे सप्ताह में अतिवृष्टि के कारण राज्य के 15 जिलों में बाढ़ से पीड़ित 2,27,650 परिवारों को प्रति परिवार 6000-6000 रुपये का भुगतान किया है। इस राशि का हस्तांतरण पी़ एफ.एम़ एस़ के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) में किया जा रहा है, जिसकी सूचना उन्हें एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगी।
एक अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 15 बाढ़ग्रस्त जिलों के कुल 2 लाख 27 हजार 649 सत्यापित परिवारों के बीच कुल 136 करोड़ 58 लाख 94 हजार रुपये सहायता राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह राशि 48 घंटे के अंदर उन्हें प्राप्त हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि अबतक बाढ़ग्रस्त 15 जिलों के 95 प्रखंडों के अंतर्गत 616 पंचायतों में लगभग 7़22 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट तौर पर कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को दीपावली के पहले भुगतान कर दिया जाए, साथ ही सूखे से प्रभावित लोगों को भी इससे पहले भुगतान कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे परिवार भी हैं, जिनका खाता नहीं खुला है। लिहाजा उनका भी खाता खुलवाएं और भुगतान सुनिश्चित करवाएं।
इस मौके पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारी एवं आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।