बेंगलुरू में शराब दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

Case registered against owner of liquor shop in Bengaluru
बेंगलुरू में शराब दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
बेंगलुरू में शराब दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू, 5 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक के बेंगलुरू आबकारी विभाग ने कथित तौर पर अनुमति से अधिक शराब बेचने के लिए एक वाइन शॉप मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 40 दिन लंबे लॉकडाउन के बाद सोमवार को व्यापार के मद्देनजर पुन: दुकानों को खोला गया।बेंगलुरू साउथ एक्साइज डिप्टी कमिश्नर ए. गिरी ने आईएएनएस से कहा, हमने अनुमति से अधिक शराब और बीयर बेचने के आरोप में लाइसेंसधारी शॉप मालिक एस. वेंकटेश के खिलाफ सोमवार को कर्नाटक एक्साइज एक्ट की धारा 36 के तहत मामला दर्ज किया है।

शराब की यह कथित बिक्री तब सामने आई जब सोशल मीडिया में एक अज्ञात ग्राहक ने खरीद की एक रसीद दिखाई, जिसमें उसने बताया कि उसने सोमवार अपराह्न् को शहर के दक्षिण-पूर्वी उपनगर स्थित वेनिला स्पिरिट जोन से 52 हजार 841 रुपये की शराब की खरीदारी की।गिरी ने कहा, शुरुआती जांच में पाया गया है कि 2.3 लीटर के बजाए 71.4 लीटर शराब और 18.2 लीटर के बजाए 35.1 लीटर अनुमति से अधिक बीयर की बिक्री की गई।

हालांकि, वाइन शॉप मालिक वेंकटेश ने गिरी से कहा कि दुकान में खरीदारी के समय व्यक्ति अकेला नहीं था, उसके सात अन्य सहयोगी भी मौजूद थे और उन्होंने एक साथ एक ही समय में भुगतान किया। गिरी ने कहा, ग्राहक और उसके साथी दोस्तों द्वारा एक साथ शराब का भुगतान किया गया, ऐसे में क्या दुकान मालिक वेंकटेश ने लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किया या नहीं इस बात की जांच की जा रही है।

 

Created On :   5 May 2020 12:30 PM GMT

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