सुप्रीम कोर्ट में CBI की एक और याचिका, अब प. बंगाल CS, DGP को घेरा
- CBI ने इन सभी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
- CBI ने कोलकाता DGP और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
- इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत तीन जजों वाली बेंच करेगी।
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट याचिका दायर की है। CBI ने इन सभी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की तीन जजों वाली बेंच करेगी।
इससे पहले CBI ने घोटाले से जुड़े एक मामले में असहयोग के लिए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में CBI ने कहा कि राजीव कुमार को कई बार समन किया गया था। हालांकि राजीव कुमार ने जांच से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने प्रॉब्लम भी पैदा की। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI द्वारा फाइल की गई याचिका पर कहा कि अगर CBI कोर्ट में यह साबित कर देती है कि राजीव कुमार ने सबूत नष्ट किए, तो वह इसपर कड़ा एक्शन लेंगे और कमिश्नर को ऐसा करने के लिए पछताना पड़ेगा। वहीं CBI के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने कहा था कि उनके पास राजीव कुमार के खिलाफ सबूत हैं और वह कोर्ट में इसे पेश करेंगे।
बता दें कि शारदा चिटफंड मामले को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मामले को लेकर धरने पर बैठी हुई है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पूछताछ के लिए पहुंची CBI की टीम को कोलकाता पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद CBI और कोलकाता पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया है।
Created On :   4 Feb 2019 7:50 PM IST