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दलितों का घर फूंके जाने पर मुख्यमंत्री ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का दिया निर्देश

हाईलाइट
- दलितों का घर फूंके जाने पर मुख्यमंत्री ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का दिया निर्देश
लखनऊ , 11 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बच्चों के विवाद में दो वर्गो में भिड़ंत के उग्र होने के बाद दलितों के घर फूंकने के मामले पर मुख्यमंत्री ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ शीघ्र एनएसएस के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही वहां पर फौरन स्थिति नियंत्रण न करने पाने के दोषी थाना प्रभारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिनके घर फूंके गए हैं उन सभी पीड़ित दलितों को तत्काल मुख्यमंत्री आवास समेत अन्य सरकारी मदद दी जाए।
योगी ने पीड़ित परिवारों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से 10,26,450 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के 7 पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए।
गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में बच्चों के बीच विवाद मामले में दो वगोर्ं के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इसके बाद हमलावरों ने अनुसूचित जाति की बस्ती में पिटाई, तोडफोड़ व आगजनी की। घटना को लेकर तनाव के चलते गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बुधवार की दोपहर वाराणसी मंडल के आयुक्त दीपक अग्रवाल व आइजी विजय सिंह मीणा ने स्थिति का जायजा लिया। इन सभी ने पीड़ितों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व नुकसान के भुगतान का आश्वासन दिया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।