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कड़ाके की ठंड से चीन के हौसले पस्त, लद्दाख में LAC से हटाए 10 हजार सैनिक
हाईलाइट
- पूर्वी लद्दाख में ठंड के चलते चीन के डगमगाए कदम
- सीमा से 10 हजार सैनिक हटाए
डिजिटल डेस्क, लद्दाख। भारत से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल (LAC) से अपने 10 हजार सैनिकों को हटा लिया है। सैनिकों के हटाने का कारण कड़ाके की ठंड को बताया जा रहा है। सरकार के टॉप सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे ने इस बात का खुलासा किया है। इंडिया टूडे के मुताबिक लद्दाख में भारतीय सीमा के पास पारंपरिक तौर पर जहां चीनी सैनिक ट्रेनिंग करते थे, वो जगह फिलहाल खाली नजर आ रही है। जब भारत के साथ इस इलाके में तनाव शुरू हुआ तो चीन ने सीमा पर 50 हजार सैनिक तैनात कर दिए थे।
लद्दाख बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहा विवाद
बता दें कि भारत और चीन की सेनाएं अप्रैल-मई से आमने-सामने हैं। पैंगोंग लेक, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग सहित अन्य क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के दाखिल होने से ये विवाद पैदा हुआ है। 15 जून की रात लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारत के एक कर्नल और 19 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी। 45 साल बाद 7 सितंबर को पहला मौका था जब दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच गोली भी चली थी। दोनों देश लंबे समय से बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझानें की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक इसे पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।