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चिन्मयानंद केस: SIT की आवाज नमूना लेने की याचिका पर आज होगा फैसला

हाईलाइट
- आज कोर्ट देगा SIT की आवाज नमूना लेने की याचिका पर आदेश
- सबूतों की पुष्टि करने के लिए SIT ने याचिका दाखिल की थी
- चिन्मयानंद 16 अक्टूबर तक जेल में बंद
डिजिटल डेस्क शाहजहांपुर। यौन उत्पीड़न मामले में स्थानीय अदालत ने आज (शनिवार) SIT द्वारा दायर की गई अर्जी पर आदेश देने की संभावना जताई है। SIT द्वारा 3 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद और लॉ छात्रा सहित पांच आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की अनुमति मांगी गई थी। जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए आदेश सुनाने के लिए आज का दिन निर्धारित किया था।
बता दें कि इस मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रंगदारी मांगने की आरोपी लॉ छात्रा और उसके साथी आपस में 5 करोड़ रु. की रंगदारी के संबंध में बातचीत करते पाये गए थे। SIT चिन्मयानंद, लॉ छात्रा और उसके साथियों के खिलाफ मिले सबूतों की पुष्टि करना चाहती है। इसी कारण SIT ने सभी की आवाजों के नमूने लेने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद चिन्मयानंद की न्यायिक हिरासत की अवधि और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चिन्मयानंद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया था। चिन्मयानंद की अगली पेशी 16 को होगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।