Corona Effect: कोरोना के कारण दिल्ली में इस बार गणेश पंडाल और मोहर्रम के जुलूस पर रोक

Corona effect: The procession will not come out in Moharram this time in Delhi, Ganapati pandal will also remain closed
Corona Effect: कोरोना के कारण दिल्ली में इस बार गणेश पंडाल और मोहर्रम के जुलूस पर रोक
Corona Effect: कोरोना के कारण दिल्ली में इस बार गणेश पंडाल और मोहर्रम के जुलूस पर रोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इस बार दिल्ली में मोहर्रम त्योहार के दौरान ताजिया निकालने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जारी आदेश के तहत गणेश चतुर्थी पर्व पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पंडाल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। DDMA की तरफ से कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इन पर्वो को अपने घर पर ही मनाने की अपील की गई है। साथ ही, डीडीएमए ने सभी संबंधित विभागों को केंद्र सरकार से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने दिशा-निर्देश में कहा है कि डीडीएमए दिल्ली में कोविड-19 महामारी के फैलने के खतरे से वाकिफ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले से ही कोविड-19 को महामारी घोषित किया हुआ है। लिहाजा, दिल्ली सरकार कोविड-19 के फैलने से रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय कर रही है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के मद्देनजर डीडीएमए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करती रही है।

सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटने के डर से लिया फैसला
डीडीएमए ने आगामी त्योहारों के दौरान आयोजित होने वाले समारोहों और कार्यक्रमों के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट को भी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे, ताकि समारोहों या कार्यक्रमों में अधिक भीड़ एकत्र न हो सके और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।

केंद्र गृह मंत्रालय ने 28 जुलाई को ही जारी कर दिए थे दिशा-निर्देश
डीडीएमए ने कहा, इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 28 जुलाई, 2020 को एक डीओ लेटर के जरिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े धार्मिक समारोहों और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ को रोकने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होता देखा जा रहा है। लिहाजा, केंद्र सरकार से जारी गाइडलाइन का संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर विस्तार से गाइड-लाइन जारी की गई है, जिसका सभी विभागों द्वारा अनुपालन कराया जाना अनिवार्य है। राज्य कार्यकारिणी समिति, DDMA ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-22 के तहत सभी संबंधित अधिकारियों और फील्ड अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

Created On :   16 Aug 2020 4:24 PM GMT

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