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Coronavirus India: भारत में बढ़ा कोरोना, 24 घंटे में मिले 5242 नए मरीज, 157 की मौत, कुल मामले 96 हजार के पार
हाईलाइट
- देश में 24 घंटे में कोरोना के 5242 नए केस, 157 की मौत
- कुल मरीजों की संख्या 96 हजार के पार, अब तक 3029 की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में नोवल कोरोना वायरस (Novel Coronavirus) का प्रकोप अब और तेज हो गया है। देश में अब तक 96 हजार से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में बीते 24 घंटो के दौरान 5242 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 157 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 96 हजार 169 हो गए हैं। जिसमें से 3029 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 हजार 824 मरीज ठीक हुए हैं। 56 हजार 316 एक्टिव केस हैं।
Highest ever spike of 5242 #COVID19 cases in last 24 hrs, 157 death reported in last 24 hrs. Total number of positive cases in India is now at 96169, including 56316 active cases, 36824 cured/discharged/migrated cases, death toll 3029 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/DMrKuywKLd
— ANI (@ANI) May 18, 2020
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।