मनी लांड्रिग मामले में वाड्रा को मिली जमानत, देश छोड़कर जाने पर रोक

Delhi Court gave bail to robert vadra in the case of  money laundering
मनी लांड्रिग मामले में वाड्रा को मिली जमानत, देश छोड़कर जाने पर रोक
मनी लांड्रिग मामले में वाड्रा को मिली जमानत, देश छोड़कर जाने पर रोक
हाईलाइट
  • ईडी ने की थी याचिका खारिज करने की मांग
  • कोर्ट ने कहा
  • गवाहों को प्रभावित नहीं करना है
  • पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की एक अदालत ने 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत दी है। वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी कोर्ट ने जमानत मिल गई है। कोर्ट ने वाड्रा से कहा कि आपको गवाहों को प्रभावित नहीं करना है और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करनी है, जांच में भी आपको सहयोग करना है।

बता दें कि इससे पहले सुनवाई 28 मार्च को हुई थी, जिसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। पिछली सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि हमें वाड्रा से पूछताछ करनी है, जिसके लिए उन्हें हिरासत में लेना पड़ेगा। ईडी ने दावा किया था कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं और जमानत पर रिहा होने के बाद वाड्रा उन्हें नष्ट कर सकते हैं। ईडी ने वाड्रा की जमानत याचिका भी खारिज करने की मांग की थी। 
 
दरअसल, रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाक की संपत्ति खरीदने के मामले में मनी लांड्रिंग करने का आरोप है।

 

 

 

Created On :   1 April 2019 1:00 PM GMT

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