दिल्ली की अदालत ने रिश्वत मामले में एमसीडी अधिकारी को दी जमानत

Delhi court grants bail to MCD officer in bribery case
दिल्ली की अदालत ने रिश्वत मामले में एमसीडी अधिकारी को दी जमानत
रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा दिल्ली की अदालत ने रिश्वत मामले में एमसीडी अधिकारी को दी जमानत
हाईलाइट
  • जमानत पर जमानत

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक अधिकारी को जमानत दे दी। कथित तौर पर अधिकारी रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया था। आरोपी विनोद कुमार को 24 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा ने सोमवार को आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है, अदालत ने आदेश में कहा कि उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

एमसीडी के 54 वर्षीय अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उस समय गिरफ्तार किया जब वह शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 10,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था। आरोपी की ओर से पेश वकील नमित सक्सेना ने तर्क दिया कि कथित रिश्वत के संबंध में किसी भी मांग का कोई सबूत नहीं है।

आरके पुरम निवासी आसिफ खान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार कुमार और एक अन्य व्यक्ति आरके पुरम सेक्टर-7 में फुटपाथ पर एक ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान चलाने के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की रिश्वत देने के लिए उसे परेशान कर रहे थे।

 

आईएएनएस

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Created On :   27 Sept 2022 11:30 PM IST

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