दिल्ली HC ने TV एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के आरोप में बरी किया

Delhi HC acquits Suhaib Ilyasi in his wifes murder case
दिल्ली HC ने TV एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के आरोप में बरी किया
दिल्ली HC ने TV एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के आरोप में बरी किया
हाईलाइट
  • टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' से चर्चा में आए थे सुहैब इलियासी
  • TV एंकर सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया बरी
  • अदालत ने इलियासी को पत्नी की हत्या के 17 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे मशहूर TV एंकर तथा निर्माता सुहैब इलियासी को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने इलियासी को पत्नी की हत्या के 17 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने इस मामले में इलियासी को 17 दिसंबर को दोषी करार दिया था। 

गौरलतब है कि टीवी सीरियल निर्माता सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या के मामले में 20 दिसंबर, 2017 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी की वर्ष 2000 में चाकू लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पांडव नगर थाना पुलिस ने अंजू के परिजनों की शिकायत पर सुहैब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद दिल्ली के ड़कड़डूमा कोर्ट ने दिसंबर, 2017 को इस मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

 

 

 

Created On :   5 Oct 2018 10:54 AM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story