दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, 2 हफ्ते में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस
![Delhi High Court dismiss the petition of congress in National Herald case Delhi High Court dismiss the petition of congress in National Herald case](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2018/12/delhi-high-court-dismiss-the-petition-of-congress-in-national-herald-case1_730X365.jpg)
- 56 साल पहले मिला था कांग्रेस को
- कोर्ट ने दी दो हफ्ते की मोहलत
- खाली न करने पर होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से हेराल्ड हाउस केस में बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है। हेराल्ड हाउस खाली करने के लिए कांग्रेस के पास अब सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है। ऐसा न करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
बता दें कि शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को आदेश जारी कर हेराल्ड हाउस खाली करने को कह था। इस आदेश को नेशनल हेराल्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आदेश में हेराल्ड हाउस की 56 साल पुरानी लीज को खत्म कर दिया है।
इससे पहले भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी ने इस मामले पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की बैलेंस सशीट और अकाउंट से जुड़े दस्तावेजों की मांग की थी।
शहरी विकास मंत्रालय ने हेराल्ड हाउस को आदेश दिया था कि वो 15 नवंबर तक बिल्डिंग को खाली कर दें। मंत्रालय का कहना था कि बिल्डिंग में वो काम नहीं किया जा रहा है, जिस मकसद से बिल्डिंग दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में कहा था कि नियमों के तहत बिल्डिंग में प्रिटिंग का काम होना चाहिए, जबकि लंबे समय से ऐसा नहीं किया जा रहा है।
Created On :   21 Dec 2018 10:18 AM GMT