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Delhi Police Press Conference: हिंसा पर पुलिस का दावा- 712 FIR और 200 से अधिक आरोपी गिरफ्तार
हाईलाइट
- डीसीपी के ऑफिस में एक स्पेशल डेस्क बना है
- लोगों को पहचानने के लिए फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है
- अकबरी बेगम हत्या मामले में भी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) मामले को लेकर पुलिस PRO एम.एस.रंधावा (M.S. Randhawa) ने आज (12 मार्च) प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया, राजधानी में कानून- व्यवस्था और स्थिति सामान्य है। रंधावा ने कहा, 'अब तक दिल्ली हिंसा में 712 FIR रजिस्टर हो चुकी है। वहीं डीसीपी के ऑफिस में एक स्पेशल डेस्क बना है। जहां जनता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है।'
एम.एस.रंधावा ने कहा कि अबतक 200 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनता और मीडिया की मदद से हमें कई वीडियो मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। उन्होंने कहा, 'हम सभी फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं। लोगों को पहचानने के लिए फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।' दिल्ली पुलिस पीआरओ ने कहा कि काफी लोग अपने बयान दर्ज कराने आगे आए हैं। हमारे पास टेक्निकल एवीडेस है। उसकी मदद से एसआईटी और पुलिस काम कर रही है।
Delhi Police PRO MS Randhawa on violence in the North East district: Till now, we have registered 712 FIRs. More than 200 accused have been arrested. We have received a lot of videos that will help us in the investigation. https://t.co/ULM2lim1Vj
— ANI (@ANI) March 12, 2020
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रंधावा ने दिल्ली हिंसा में मारे गए हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रतनलाल की मौत के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा, अकबरी बेगम हत्या मामले में भी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक नाले से चार लोगों के शव बरामद होने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।