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दिल्ली : गुरद्वारा बंगला साहिब में दिव्यांगों, बुजुर्गो के लिए विशेष सुविधाएं

हाईलाइट
- दिल्ली : गुरद्वारा बंगला साहिब में दिव्यांगों, बुजुर्गो के लिए विशेष सुविधाएं
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली के सबसे बड़े हेरिटेज सिख धार्मिक स्थल गुरुद्वारा बंगला साहिब में गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपंगों, दिव्यांगों, विकलांगों, और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि वह मुख्य दरबार हॉल में आसानी से पहुंच कर अपनी प्रार्थना और अरदास कर सकें।
दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रवन्धक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि समिति ने अपंगों, दिव्यांगों, विकलांगों और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की श्रद्धा प्रार्थना की अपेक्षाओं एवं भावनाओं के मद्देनजर गुरद्वारा परिसर के ढांचे का नवीकरण, प्रबंधन, रखरखाव और रिपेयर करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक समिति ने गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपंगों, दिव्यांगों, विकलांगों को व्हील चेयर, बैटरी से चलने वाली गाड़ी, व्हील चेयर फ्रेंडली वाशरूम, पाथवे, रेलिंग आदि विशेष सुविधाएं अलग से विकसित की है ताकि वह गुरद्वारा परिसर और दरबार हॉल में आसानी से पहुँच सकें।
-- आईएएनएस
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।